लैंगिक उत्पीड़न रोकने  के लिए आंतरिक परिवाद समिति का सभी विभाग करे गठन:जिलाधिकारी

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

अमित मिश्रा

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद में सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध) अधिनियम-2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्षों और नियोजकों को आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) गठित करने सम्बन्धी बैठक की गयी।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आंतरिक परिवाद समिति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण करने व होने वाली घटनाओं को रोकना है। समिति के गठन से महिलाओं को एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करने में मदद मिलेगी।

बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यालयाध्यक्षों और नियोजकों को आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) गठित करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिनियम की धारा-4 के अनुसार प्रत्येक ऐसे कार्यस्थल, जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना अनिवार्य है। इस समिति में एक वरिष्ठ महिला अधिकारी पीठासीन अधिकारी के रूप में चयन किया जाना है, दो अन्य सदस्य महिला समिति में रहेंगी, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील या विधिक ज्ञान रखने वाली होंगी, और एक सदस्य किसी गैर-सरकारी संगठन से रहेंगीं, जो लैंगिक उत्पीड़न के मामलों से सुपरिचित होगा।

समिति में कम से कम 50 फीसदी सदस्य महिलाएं होंगी। यदि कोई कार्यालय या संस्थान अधिनियम के तहत अनिवार्य समिति का गठन नहीं करता है, तो धारा-4 के तहत उस पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, कार्यस्थलों पर शिकायतें प्राप्त करने और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित समिति को भेजने के लिए ग्राम स्तर पर खंड विकास अधिकारी, तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने कार्यस्थलों पर समिति के गठन की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें, दिशा निर्देश को लागू करने के लिए पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकरी, बीडीओ, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, अपर जिलाधिकारी सहदेव कुमार मिश्रा, पुलिस क्षेत्राधिकारी चारू द्विवेदी, वरिष्ठ कोषाधिकारी इन्द्रभान सिंह, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शरण, जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी पुनीत टण्डन, प्रोबेशन अधिकारी इन्द्रावती कुमारी, केन्द्र प्रशासक दीपिका सिंह, संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहेें।

Leave a Comment

634
वोट करें

भारत की राजधानी क्या है?