0 घरो अहातों में बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी का मामला
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले के थाना सराय लखन्सी,के गांव बारी (सरवां) में जून माह में बकरीद के अवसर पर घरों में भैंस बकरे की कुर्बानी देने से पुलिस द्वारा रोकने के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है और याचिका को अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तिथि तय की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने मुहम्मद शाहिद की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता चंद्र कांत त्रिपाठी ने बहस की।
इनका कहना है कि हर वर्ष गांव के लोग बकरीद पर घरों में जानवरों की कुर्बानी करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष पुलिस की धमकी पर इसकी जांच कराई गई थी।इस बार पुलिस धमकी दे रही कि जानवरों की घर में कुर्बानी नहीं की जायेगी।