जमीन के कागजात में हेराफेरी कर वसूले तीस लाख रुपये, शिकायतकर्ता को मिल रही धमकी

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अमित मिश्रा

कर्बला संस्थान और कर्बला कमेटी का अध्यक्ष है आरोपी व्यक्ति

कर्बला जमीन को आराजी नम्बर 55 में ईदगाह होना बता रहा आरोपी

अंजुमन इस्लामिया कमेटी का अध्यक्ष बन कर्बला की जमीन को वक्फ का बताया जा रहा:अल्ताफ अहमद

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद में जमीन पर मालिकाना हक हासिल करने के लिए फर्जीवाडा करना अब चलन हो गया है, इसी का परिणाम रहा कि वर्ष 2019 में उभ्भा जैसी बड़ी घटना घटित हुई तो वही आदिवासी की जमीन पर कागजी हेराफेरी कर यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयास कर रहे है। कुछ ऐसी तरह का मामला सामने आया है जिसकी शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को ही जान स मारने की धमकी आरोपियों द्वारा दिया जा रहा है,जिसकी शिकायत पीड़ित युवक अल्ताफ अहमद ने पुलिस से करते हुए अपनी सुरक्षा की मांग किया है।

यह है पूरा मामला: शिकायतकर्ता अल्ताफ अल्ताफ अहमद ने आरोप लगाया है कि सोनभद्र नगर के हमीद नगर नई मस्जिद निवासी मुस्ताक अहमद पुत्र स्व इसहाक अहमद द्वारा चंडी होटल बाईपास के समीप ग्राम पंचायत बभनौली अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक कर्बला भूमि अराजी नंबर 55 जो खतौनी पर बतौर कर्बला दर्ज भी है उक्त भूमि पर फर्जी कमेटी(कर्बला संस्थान व कर्बला कमेटी)के माध्यम से स्वयं को बतौर अध्यक्ष स्वामित्व अधिकार दर्शा कर कार्यालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र सदर में तथ्यों को छिपाते हुए व गलत चौहद्दी प्रस्तुत कर व्यावसायिक भवन का नक्शा पास कराया गया है। जबकि भवन का निर्माण नक्शा पास होने के पूर्व ही किया जा चुका था ।

वही  कुछ ही महीनों के अंतराल पर पुनः मुस्ताक अहमद द्वारा उसी कर्बला भूमि अराजी नंबर 55 पर निर्मित भवनों का एक अन्य नाम (अंजुमन इस्लामिया कमेटी) के संस्था का स्वयं को अध्यक्ष बताते हुए स्वामित्व का अधिकार प्रस्तुत कर उसी अराजी नंबर 55 ( जो कि मूलतः बतौर खतौनी कर्बला दर्ज है) को फर्जी तरीके वक्फ बोर्ड के अधीन आराजी नंबर 55 ईदगाह भूमि दर्शा कर अथवा बता कर कार्यालय उप निबंधक सदर में प्रस्तुत होकर 18 दुकानों की धरोहर राशि के रूप में लगभग 30,00000 रुपए वसूल कर सभी दुकानों को रजिस्टर्ड किरायेदारी अनुबंध वर्ष 2023 से 2028 तक कर दिया गया जो कि विधि विरुद्ध है।


शिकायतकर्ता ने बताया कि एक ही भूमि दो अलग अलग खाता धारक का नाम उल्लेखित कर के अलग अलग नाम की संस्था के माध्यम अपने दावेदारी प्रस्तुत कर राजस्व कर्मियों, नियत प्राधिकारी के कर्मचारियों व उप निबंधक अधिकारी को विश्वास में लेकर गुमराह किया गया है।

वही शिकायतकर्ता ने बताया कि मुस्ताक अहमद द्वारा फर्जीवाड़ा करने की शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर किया तथा संबंधित विभागों से जन सूचना अधिनियम के तहत सूचना भी मांगी है।जिससे नाराज होकर मुस्ताक अहमद द्वारा 20 दिसम्बर को सभी शिकायत व आईजीआरएस से वापस लेने व नही वापस लेने पर जान से मारने व फर्जी मुकदमे फसाने की धमकी दी गई। इस धमकी से वह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और इसकी शिकायत 23 दिसम्बर को पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर से किया है। जिस पर उन्होंने जांच कर न्याय करने की बात कही है।

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