अमित मिश्रा
मतदेय स्थलों के सम्भाजन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने की बैठक
सोनभद्र। जनपद में मतदेय स्थलों के सम्भाजन के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक किया। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदेय स्थलों के सम्भाजन सम्बन्धी सभी कार्यवाही निर्धारित समय अवधि में किया जाय।
जिला निर्वाचन अधिकारी बीएन सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा समस्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में मतदेय स्थलों के संशोधन प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थल बनाने के लिए भवनों का चयन व सत्यापन अधिकतम मतदाताओं के आधार पर कराया जाना है, किसी मतदान केंद्र पर अगर दो बूथ बनाए गए हैं तो 1500 मतदाता प्रति मतदेय स्थल के आधार पर समायोजित करने का प्रयास किया जायेगा, अगर विशेष परिस्थिति में 300 से कम मतदाता वाले बूथों को अन्य बूथों के साथ समायोजन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
शहरी क्षेत्रों में जहां नई आवासीय कालोनियां बनी हैं और उसमें मतदाताओं की संख्या है तो नया पोलिंग स्टेशन बनाया जा सकता है, अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थल को मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानांतरित किया जा सकेगा। सम्भाजन यानी समायोजन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मतदेय स्थलों को भी चिह्नित किया जाएगा जो गांव व बस्ती से दूरी पर हैं। पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग दो किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए इसका भी विशेष ध्यान दिया जायेगा, सत्यापन के दौरान यदि कोई बूथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बाहर मिलेंगे तो उसे बदला जाएगा।
दिव्यांगजनों और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैंप की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी, राजनैतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से दो सौ मीटर के अंदर कोई मतदेय स्थल नहीं बनाए जा सकेंगे, यदि कोई मतदेय स्थल निजी भवन में स्थापित है और वहां शासकीय भवन उपलब्ध है तो स्थानांतरित किया जायेगा, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत सामुदायिक केंद्र, विवाह घर अथवा ऐसे भवन जिनका स्वामित्व किसी राजनीतिक व्यक्ति के पास है तो विकल्प की तलाश कर उसे स्थानांतरित किया जाएगा।
इस दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि ओबरा विधान सभा व राबर्ट्सगंज विधान सभा में मतदान का समय प्रातः 07.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक ही निर्धारित है, जिससे कि इन विधान सभा क्षेत्र के निवासियों को मतदान करने हेतु अन्य विधान सभा की अपेक्षा समय कम मिलता है, पूर्व में नक्सल प्रभावित होने के कारण उपरोक्त विधानसभा में समय का परिवर्तन किया गया था, अब नक्सल प्रभावित न होने के कारण समय में परिवर्तन होना आवश्यक है। जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग को पत्राचार किया जायेेगा।
इस मौके पर अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) सहदेव कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) रोहित यादव, उप जिलाधिकारी घोरावल राजेश कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी दुद्धी निखिल यादव, उप जिलाधिकारी ओबरा विवेक कुमार सिंह तहसीलदार सदर अमित कुमार सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह, भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी राजीव त्रिपाठी, भाजपा के जिला मंत्री सुनील सिंह, समाजवादी पार्टी के जिला प्रभारी अनिल प्रधान, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश गौतम, सांसद प्रतिनिधि अरविन्द कुमार, बसपा के जिलाध्यक्ष बी0 सागर, भाजपा के सुरेन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य सम्बन्धितगण उपस्थित रहें।