मंदिर के पूजा पाठ, धर्मशाला व स्थलों पर धार्मिक आयोजनो में ना दे दखल : न्यायालय आदेश

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अमित मिश्रा

सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज नगर स्थित एक होटल परिसर में बुधवार को अधिवक्ता एक के चौबे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राम मंदिर समिति सचिव के साथ मामले में विस्तार पूर्वक बताया वहीं अधिवक्ता ने बताया कि श्री राम चरित्र मानस मंदिर समिति, राम मंदिर, बजरिये सचिव, नील कांत तिवारी द्वारा समिति एवम समिति की आराजी स0 3048 गा0 रकबा 4 बीघा व 3048 क- रकबा 2 बीघा 13 बिश्वा स्तिथ ग्राम बिल्ली मारकुंडी ओबरा सोनभद्र के संबंध में प्रतिवादीगण विशाल गुप्ता पुत्र स्व0 कर्मवीर गुप्ता, आलोक भाटिया पुत्र स्व0 तिलकराज भाटिया व सी0बी0 राय पुत्र स्व0 जमुना राय निवासीगण राम मंदिर कॉलोनी ओबरा सोनभद्र के विरुद्ध न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीज़न सोनभद्र के समक्ष निषेधाज्ञा वाद प्रस्तुत किया गया है
जिस पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश 7/10/2024 द्वारा विपक्षीगण को वादी के समिति के कार्यो व मंदिर के पूजा पाठ, धर्मशाला व स्थलों पर धार्मिक आयोजनो में , दखल दखल में हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही एजेंटों कारकुनों से कराने से मना किया गया है।

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