शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के दोषी को दस वर्ष की सजा

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राजेश कुमार पाठक

50 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

कोर्ट ने पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि 25 हजार रुपये देने का दिया आदेश


10 वर्ष पूर्व शादी का झांसा देकर युवती के साथ हुए दुष्कर्म का मामला

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद में दस वर्ष पूर्व शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू अर्चना रानी की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी राकेश कुमार को 10 वर्ष की कठोर कैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि 25 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।


अभियोजन पक्ष के मुताबिक मिर्जापुर जिला अंतर्गत मड़िहान थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित युवती ने 13 जून 2017 को घोरावल थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके साथ शादी का झांसा देकर राकेश कुमार पुत्र शिव प्रसाद निवासी शिल्पी, थाना घोरावल, जिला सोनभद्र करीब 3 साल से शारीरिक सम्बंध बनाता रहा । बाद में बीमारी का बहाना बनाकर अपने गांव आ गया। पता चला है कि वह दूसरे जगह शादी कर रहा है और आज ही बरात जाने वाली है। आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। इस तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था।


मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी को राकेश कुमार को 10 वर्ष की कठोर कैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि 25 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।

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