भाजपा के पूर्व विधायक राम दुलारे गोंड को हाईकोर्ट से जमानत, सजा पर रोक से इनकार

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रवि पाण्डेय / अमित मिश्रा

O- 2014 के नाबालिग दुष्कर्म मामले में 25 साल की सजा पाए पूर्व विधायक को मिली अंतरिम राहत, अगस्त में फिर होगी सुनवाई

प्रयागराज/ सोनभद्र (उत्तरप्रदेश) । उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े चर्चित दुष्कर्म मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक Ram Dulare Gond को बड़ी राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया।

यह मामला वर्ष 2014 में दुद्धी कोतवाली क्षेत्र में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपों से जुड़ा है। मामले की सुनवाई के बाद सोनभद्र की सत्र अदालत ने पूर्व विधायक को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास और 10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ पूर्व विधायक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और शिकायतकर्ता पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए जमानत का विरोध किया। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहने तक जमानत मंजूर कर ली, लेकिन सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग अस्वीकार कर दी।

राजनीतिक और कानूनी हलकों में इस फैसले को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। एक ओर इसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत मिली अंतरिम राहत माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर महिला सुरक्षा और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को लेकर बहस तेज हो गई है।

पूर्व विधायक राम दुलारे गोंड दुद्धी विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में उनकी राजनीतिक पकड़ मानी जाती रही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त माह में प्रस्तावित है, जिस पर प्रदेश की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं।

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