कुबेर की हत्या मे दोषी राजेश्वर को मिली उम्र कैद की सजा

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राजेश कुमार पाठक

20 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

जेल में बितायी अवधि सजा में होगी समाहित

पांच वर्ष पूर्व फावड़ा से प्रहार कर कुबेर प्रसाद की हुई हत्या का मामला

    सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद में पांच वर्ष पूर्व फावड़ा से प्रहार कर हुई कुबेर प्रसाद की हत्या के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी राजेश्वर कनौजिया उर्फ बटेशर को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।


    अभियोजन पक्ष के मुताबिक पंकज कुमार पुत्र कुबेर प्रसाद निवासी रामगढ़ दक्षिण टोला, थाना कोन ने 12 अप्रैल 2020 को कोन थानाध्यक्ष को दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह अपने पिता कुबेर प्रसाद के साथ शाम 7:30 बजे खेत से लौट रहा था तभी लड़की भगाने की पुरानी बात को लेकर अपने चाचा के ललकारने पर राजेश्वर कनौजिया उर्फ बटेशर पुत्र भदई निवासी रामगढ़ दक्षिण टोला, थाना कोन ने उसके पिता कुबेर प्रसाद को फावड़ा से प्रहार कर हत्या कर दिया। इस तहरीर पर पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। घटना स्थल से कुबेर प्रसाद का शव बरामद कर पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विवेचना के दौरान विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।


    मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राजेश्वर कनौजिया उर्फ बटेशर को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।

    अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बहस की।

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