गो तस्करो के विरुद्ध करे गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई:डीआईजी

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अमित मिश्रा

10 दिवस के अन्दर लम्बित प्रार्थना पत्रों का करें निस्तारण- आरपी सिंह

अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु दिये विस्तृत निर्देश

गो-तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को शासनादेश के तहत जब्त कराने को निर्देश

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर आरपी सिंह द्वारा परिक्षेत्र के तीनों जनपदों की अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि लम्बित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण एवं वांछित , पुरस्कार घोषित अभियुक्तों व वारंटियों की गिरफ्तारी करने, शिकायती प्रार्थना पत्रों का दस दिवस के अंदर निस्तारण, भूमि संबंधी विवादों का सम्पूर्ण समाधान दिवस पर राजस्व विभाग के सहयोग से निस्तारित कराने, रात्रि में चौराहे व तिराहे पर चेकिंग करके अपराधियों के संचरण पर रोक लगाने का काम किया जाय।

वही पिछले 10 वर्षों में चोरी, लूट, व अन्य अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों का भौतिक सत्यापन करने, अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र रखने वालों व क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा जनपद के टॉप-10, अपराधियों के विरुद्ध गुंडा, गैंगस्टर, 14(1)के अंतर्गत जब्तीकरण कराते हुए ऐसे अपराधियों का जमानत निरस्तीकरण तथा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित गति से कठोरतम कार्यवाही का निर्देश दिया। 

गो-तस्करों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही कराते हुए उनके आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी चल/ अचल सम्पत्ति को जब्त कराये जाने का निर्देश दिये गये साथ ही गो-तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को शासनादेश के तहत जब्त कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये । गोवध अधि0, पशु क्रुरता अधि0,आबकरी अधि0,चिन्हित माफिया, महिला सम्बन्धी अपराध,सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध में विवेचना समय से पूर्ण करके निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।

इसके अतिरिक्त निर्देशित किया गया कि पोक्सो एक्ट सम्बन्धी मुकदमों में 02 माह के अन्दर प्रत्येक दशा में विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तो को न्यायालय में सशक्त पैरवी करते हुए शीघ्र ही सजा दिलाया जाय। मादक पदार्थ के अभियुक्तों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही कराते हुए अधिक से अधिक बरामदगी कराने के निर्देश दिये गये।

इस दौरान निर्देश दिया  कि अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए महिलाओं एंव बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोक-थाम हेतु महिला बीट आरक्षियों द्वारा अपने-2 बीट क्षेत्र मे जाकर जनचैपाल लगाकर महिलाओं एवं बच्चियों को जागरुक करें।


सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे ट्वीटर,वाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर सतर्क दृष्टि रखी जाये। भ्रामक एवं आपत्तिजनक पोस्ट पर तत्काल संज्ञान लेकर पुलिस द्वारा खण्डन करते हुए भ्रामक पोस्ट फैलाने वाले पर आवश्यक कार्यवाही की जाय। इसके अतिरिक्त स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा भी गुप्त रुप से विभिन्न गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय तथा कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की मंशा रखने वालों पर तत्काल विधिक कार्यवाही की जाय ।

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