Search
Close this search box.

राजन को दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

राजेश कुमार पाठक

दो लाख रूपये अर्थदंड, न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख 60 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी

9 माह पूर्व 6 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का मामला

    सोनभद्र। 9 माह पूर्व 6 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी राजन उर्फ रज्जन को उम्रकैद एवं दो लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख 60 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।


    अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने चोपन थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 3 अगस्त 2023 को वह धान की रोपाई कराने गई थी और उसके पति भी दोपहर में आ गए घर पर 6 वर्षीय नाबालिग बेटी को अकेला पाकर उसे बहला फुसलाकर राजन उर्फ रज्जन पुत्र राम बहाल निवासी करगरा, थाना चोपन, जिला सोनभद्र अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब शाम को घर आई तो बेटी रोने लगी तो उससे रोने की वस्जह पूछी तो उसने सारी बात बताई। तब दूसरे दिन 4 अगस्त 2023 को तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई थी।

    इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राजन उर्फ रज्जन को उम्रकैद एवं दो लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख 60 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

    Leave a Comment

    News Express Bharat
    57
    वोट करें

    भारत की राजधानी क्या है?

    News Express Bharat