मिशन शक्ति के तहत महिलाओ को दी गयी विधिक जानकारी

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अमित मिश्रा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक निजी हास्पिटल में किया गया जागरूकता शिविर का आयोजन

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को एक निजी हास्पिटल में मिशन शक्ति
विषय पर विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमे सत्यारमण त्रिपाठी डिप्टी चीफ एलएडीसीएस, जय प्रकाश एलएडीसीएस, डा० अनुपमा मौर्या एमबीबीएस , डीजीसी डा० दीप नरायण, पवीत मौर्या एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहे ।

जिसमे उपस्थित सभी लोगों को आवाज उठाओ राष्ट्रीय महिला आयोग-1990 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम-1976 अधिनियम 1956 विशेष विवाह अधिनियम 1954 सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 वन स्टाफ सेन्टर 181 यौन उत्पीडन भारतीय दण्द संहिता धारा 354 के तहत ईव टीजिंग (लड़की को छेडना) तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध व निवारण अधिनियम 2013 पति के मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना, दाम्पत्ति पुरस्कार योजना, दहेज से पीडित महिलाओं को आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) स्पान्सरशिप योजना, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ, सेनेटरी नैपकीन योजना दहेज प्रतिषेध कानून घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लैंगिक अपराधों से संरक्षण कार्यस्थल पर यौन शोषण संबंधी अधिनियम गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम गिरफ्तारी से पूर्व गिरफ्तारी के समय एवं उसके बाद महिलाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान व कानून पूर्वगभीधान और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 त्तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत महिलाओं को निशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के अधिकार के बारे में उन्हे जागरूक किया गया। तथा महिला हेल्पलाइन नं० 1090 एवं नालसा पोर्टल 15100 हेल्पलाइन न० एवं विभिन्न साइबर अपराधों के बारे में भी जागरूक किया गया।

यह जानकारी शैलेन्द्र यादव अपर जनपद न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी गयी।

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