पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव रहेगा जेल में नही मिली गैंगेस्टर एक्ट में जमानत

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पंकज कुमार

कन्नौज(उत्तर प्रदेश)। जनपद का बहुचर्चित पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव के पाक्सो एक्ट मामले में जमानत भले ही मिल चुकी हो लेकिन इसके बावजूद वह जेल से बाहर आने की अभी उम्मीद नही है क्योकि उसके ऊपर हुई गैंगस्टर की कार्रवाई जेल से निकलने नही दे रही है इसलिए वह जेल से रिहा नही होगा। गैंगेस्टर एक्ट में जो उनकी जमानत याचिका दाखिल की गई थी गुरुवार को कोर्ट ने नवाब सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उस जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने नवाब सिंह यादव के मामले की जानकारी देते हुए बताया कि नवाब सिंह यादव की आज जमानत प्रार्थनापत्र पर गैंगस्टर एक्ट विशेष न्यायाधीश नन्द कुमार जी द्वारा सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद नवाब सिंह यादव का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया।

नवाब सिंह यादव की जमानत में 11 मामलों का आपराधिक इतिहास रोड़ा बन रहा है। शासकीय अधिवक्ता सुधीर पाण्डेय ने बताया कि उनके क्रिमिनल मामलों में अपराधिक इतिहास देखते हुए 11 केसों का आपराधिक इतिहास है। यह देखते हुए उनका इस कारण वह खारिज कर दिया गया है। पॉक्सो एक्ट में जमानत मिल जाने का गैंगस्टर एक्ट में कोई आधार नही है।

वही शासकीय अधिवक्ता सुधीर पाण्डेय ने बताया कि अब आगे उनकी विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय दाखिल होगा, इसके बाद ट्रायल होगा, आरोप बनने के बाद तब आगे कार्यवाही होगा जो न्यायालय करेगा।

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