त्रुटिपूर्ण सूचना देने पर बीईओ म्योरपुर व कम्प्यूटर ऑपरेटर पर कार्रवाई

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अमित मिश्रा

सरप्लस शिक्षकों के पुनःस्थापन (Redeployment) की सूचना में लापरवाही पर मांगा गया स्पष्टीकरण

खण्ड शिक्षा अधिकारी बभनी को सौंपा गया म्योरपुर का अतिरिक्त प्रभार

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश तथा शासन के निर्देशों के अनुपालन में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सरप्लस शिक्षकों के पुनःस्थापन (Redeployment) हेतु चिन्हित शिक्षकों की सूचना का परीक्षण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया। परीक्षण के दौरान विकास खण्ड म्योरपुर से उपलब्ध कराई गई सूचना त्रुटिपूर्ण पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी चर्चित गौंड ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। जांच में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित सूचना कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा तैयार की गई थी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी, म्योरपुर द्वारा उसका समुचित परीक्षण किए बिना जनपदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया।

इस लापरवाही के कारण शासन को निर्धारित समयावधि में सही सूचना प्रेषित नहीं की जा सकी तथा उच्चाधिकारियों के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न हुई।

जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुप आनन्द पाण्डेय द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी म्योरपुर सुनील कुमार को तत्काल प्रभाव से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। साथ ही उन्हें एक सप्ताह के भीतर साक्ष्यों सहित अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, म्योरपुर विकास खण्ड का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से खण्ड शिक्षा अधिकारी बभनी, राकेश कुमार पाण्डेय को सौंप दिया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सरप्लस शिक्षकों की त्रुटिपूर्ण सूचना पर कंप्यूटर ऑपरेटर का तबादला

15 दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश, त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट पर सख्त रुख

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सरप्लस शिक्षकों के पुनःस्थापन  के लिए तैयार की गई त्रुटिपूर्ण सूचना पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा खंड शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के परीक्षण में विकास खंड म्योरपुर की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण पाई गई। जांच में सामने आया कि उक्त सूचना विकास खंड म्योरपुर में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर आरिफ द्वारा तैयार की गई थी।

इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिम्मेदार कार्मिक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर आरिफ का तत्काल प्रभाव से विकास खंड म्योरपुर से विकास खंड कोन के रिक्त पद पर स्थानांतरण कर दिया गया है। साथ ही उन्हें त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में सभी साक्ष्यों सहित 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश तथा शासन के निर्देशों के अनुपालन में की गई है।

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