पीएम किसान सम्मान निधि के लिए वार्षिक ई केवाईसी अनिवार्य: जिलाधिकारी

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अमित मिश्रा

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब सभी लाभार्थी किसानों के लिए वर्ष में एक बार ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि यदि कोई किसान निर्धारित अवधि में ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो भारत सरकार द्वारा उसकी योजना की किस्तें अस्थायी रूप से रोक दी जाएंगी। ई-केवाईसी पूर्ण होने के उपरांत ही योजना की अगली किस्त जारी की जाएगी।

वही कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि योजना को अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं वास्तविक पात्र किसानों तक सीमित रखने के उद्देश्य से वार्षिक ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। किसानों की सुविधा के लिए ई-केवाईसी के कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके माध्यम से किसान आसानी से अपनी प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

भारत सरकार द्वारा विकसित पीएम किसान मोबाइल एप के माध्यम से किसान घर बैठे स्वयं फेसियल ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान निकटतम जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी भी करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड एवं आधार से लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक होगा। कृषि विभाग के न्याय पंचायत एवं विकास खंड स्तर के कर्मचारियों के माध्यम से भी किसानों की ई-केवाईसी कराई जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष रूपये 6000 की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।


कृषि विभाग द्वारा अपील की गई है कि ऐसे किसान बंधु जिन्होंने मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी नहीं कराई है वे 30 जून से पूर्व अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करा लें, जिससे योजना की आगामी किस्त प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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