गैंगेस्टर एक्ट में कुर्क सात हाइवा कोर्ट के आदेश पर होगी अवमुक्त

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

अमित मिश्रा

अधिवक्ता अनिल कुमार ने बताया अपर जनपद न्यायाधीश/गैंगेस्टर एक्ट की कोर्ट ने दिया आदेश

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में कुर्क  किये गए सात हाइबा ट्रकों को न्यायालय ने जिलाधिकारी को अवमुक्त करने का आदेश दिया है।


इस मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता अनिल कुमार ने बताया कि जनवरी 2025 माह में राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने चेतन पाल व अन्य के खिलाफ अपराध संख्या 2/2025 अo धारा -3(1) गैंगस्टर एक्ट में FIR दर्ज कर विधि विरुद्ध तरीके से चेतन पाल की कुल सात हाइवा ट्रक अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर दिया गया,जिसके रिलीज़ के लिए चेतन पाल द्वारा जिलाधिकारी के न्यायालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर उक्त वाहनों को अवमुक्त करने का निवेदन किया था। 

जिसे जिलाधिकारी द्वारा आपत्ति निरस्त करते हुए उक्त कुर्क वाहनों को रिलीज करने के आवेदन को भी निरस्त कर दिया गया। चेतन पाल द्वारा अपने अधिवक्ता अनिल कुमार मौर्य के माध्यम से अपर जनपद न्यायधीश/गैंगस्टर कोर्ट में अंतर्गत धारा 16(1) गैंगस्टर एक्ट में अपील दाखिल किया। जिसमें विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर और बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार मौर्य के तर्कों को सुनते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिलाधिकारी के आदेश चार सितंबर 2025 को निरस्त करते हुए उक्त 7 हाईवा ट्रकों की कुर्की निरस्त करते हुए अवमुक्त करने का आदेश पारित किया गया।

वही चेतन पाल से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि अपने वकील और न्यायालय पर अटूट विश्वास बनाएं रखने के कारण ये सब संभव हुआ है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1543
वोट करें

भारत की राजधानी क्या है?