पास्को एक्ट के दोषी को चार वर्ष की सजा

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राजेश कुमार पाठक

10 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी

साढ़े चार वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़छाड़ का मामला

    सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद में साढ़े चार वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी धीरज यादव को 4 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।


    अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 7 अक्तूबर 2020 को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 28 सितंबर 2020 को शाम 3:30 बजे जब वह घास काटकर घर आई तो देखा कि रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के जैत गांव निवासी धीरज यादव पुत्र अशोक यादव उसकी नाबालिग लड़की का बलपूर्वक हाथ पकड़ कर खींच रहा था। उसे देखते ही वह भाग गया। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।


    मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 8 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी धीरज यादव को 4 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।

    अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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