अमित मिश्रा
उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर सोनभद्र के 621 ग्राम प्रधान
विन्ध्याचल धाम मण्डल के तीनों जनपदों के ग्राम प्रधानों का ऑनलाइन प्रशिक्षण
सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा ग्राम प्रधानों को उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 धारा 15 के अनुसार पंचायतों के कार्य उप्र पंचायती राज अधिनियम धारा 95 (1)(छ) के क्रम में ग्राम प्रधानों को पद से हटाया जाना, ग्राम पंचायतों में निर्वाचित प्रधानों द्वारा स्वयं की आईटीआर फाइल करना, महिला ग्राम प्रधानों के दायित्व एवं अधिकार इत्यादि सम्बन्धित विषयों पर जानकारी प्रशिक्षण में जानकारी दी गई।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश 24 अक्टूबर के अनुपालन में सतीश कुमार, उप निदेशक (पंचायत), विन्ध्याचल मण्डल, मिर्ज़ापुर के अध्यक्षता में जनवाद के सभी 621 ग्राम प्रधानों का 04 बिन्दुओं पर सोमवार को दो बैचों में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया।
मण्डल उपनिदेशक पंचायत द्वारा सभी ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण में बताया गया कि सभी ग्राम पंचायत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अनुसार ग्राम पंचायत में पारदर्शिता के आधार पर कार्य करें तथा ग्राम प्रधानों को पद से हटाए जाने का भी उल्लेख पंचायत राज अधिनियम के धार की तरफ किया जाता है अगर ग्राम पंचायतें पंचायत राज एक्ट के अनुसार कार्य नहीं कर रही हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है साथ ही समस्त ग्राम प्रधानों को अपना आइटीआर भी फाइल करने की भी जानकारी दी गई। जो महिला ग्राम प्रधान है उनके दायित्व एवं अधिकार के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि महिला ग्राम प्रधान स्वयं आगे आकर कार्य करें तथा अपने गांव के विकास में अपनी भूमिका निभाएं आज महिला ग्राम प्रधान आगे आकर अपने गांव को जागरुक कर रही हैं तथा सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित कर रही है।
ग्राम प्रधानों को इन विषयों पर राजेश सिंह अपर जिला पंचायत अधिकारी सोनभद्र एवं प्रेमदास अपर जिला पंचायत का मिर्जापुर द्वारा भी प्रशिक्षित किया गया तथा जनपद स्तर पर सभी ग्राम प्रधान के साथ पंचायत सचिव, समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत एवं जिला पंचायत अधिकारी नामित शरण ने प्रशिक्षण ने प्रतिभाग़ किया। कार्यक्रम का संचालन सीनियर फैकल्टी डीपीआरसी सोनभद्र राजेश त्रिपाठी ने किया।