हिंडाल्को कर्मचारी से ठगी मामले में कोर्ट के आदेश पर दर्ज होगा मुकदमा

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अमित मिश्रा

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद में हिंडालको कर्मचारी से लाखों रुपए की ठगी करने वाली कंपनी पोलार्स ग्रुप के डायरेक्टर्स के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश  दिया है। उक्त जानकारी पीड़ित के अधिवक्ता विकाश शाक्य ने दी।

वरिष्ठ अधिवक्ता विकाश शाक्य ने बताया कि पराजस टावर लखनऊ में निर्माणाधीन बता कर अपार्टमेंट बुक करने के नाम पर पोलर्स ग्रुप की कंपनी ने हिंडालको रेणुकूट के कर्मचारी दिनेश कुमार सिंह से 2335000 रु तथा 24 लाख रुपए फिक्स डिपाजिट के नाम पर लेकर ठगी कर लिया और उसके द्वारा किए गए एग्रीमेंट का भी पालन नहीं किया गया। पराजस टावर जिसमें अपार्टमेंट बुक किया था उसे जाकर 5 वर्ष बाद भी देखा गया तो अर्ध निर्मित खंडहर पड़ा था।

पोलार्स ग्रुप के डायरेक्टर दिनेश मणि तिवारी, उषा दिनेश तिवारी , बृजेश चंद्र त्रिपाठी से मिलकर पैसा वापस करने के लिए कहा तो इन लोगों ने पैसा वापस करने से इंकार कर दिया,तब दिनेश कुमार सिंह की ओर से मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 173(4) बीएनएसएस का प्रार्थना पत्र जिसमें धारा 318(4) 338 336(3),340 (2)BNS 2023 के अंतर्गत अपराध कारित होना बताते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और पुलिस रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात पोलार्स ग्रुप के डायरेक्टर्स के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया है ।

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