ज्येष्ठ खान अधिकारी पर दर्ज होगी एफआईआर, कोर्ट ने दिया आदेश

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अमित मिश्रा

चोपन थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का दिया आदेश

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जिले के ज्येष्ठ खान अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश एससीएसटी कोर्ट ने चोपन थानाध्यक्ष को दिया है। कोर्ट ने पंक्चर की दुकान चलाने वाले अशोक पासवान की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास शाक्य ने बताया कि अशोक पासवान जो बिल्ली मारकुंडी में टायर पंक्चर बनाने की दुकान चलाता है जो अनुसूचित,जाति का दुसाध है। यह घटना तीन फरवरी की शाम 6:30 बजे की है जब वाहन संख्या UP 64 BT 2631 का वह पंक्चर दुकान के सामने बना कर टायर लगा रहा था तभी उसके आगे खड़ी ट्रक UP 64 AT 1581 और UP 50 BT 4500 खड़ी थी जिस पर खनिज लदा था।

इस दौरान ज्येष्ठ खान अधिकारी दोनो वाहनों के खनिज प्रपत्र की जाँच करके चालान काट दिये और अशोक पासवान के पास आ गये,टायर बदलने वाले ट्रक के चालक के बारे मे पूछा तो चालक पास मे ही खड़ा था अपना परिचय देते हुए बोला तो ज्येष्ट खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह वाहन के कागजात मांगे चालक ने खाली गाड़ी की जाँच करने के लिए वाहन का कागजात देने से मना कर दिया। तब गुस्से मे आकर खान अधिकारी ने अशोक पासवान को लात से मारा और गाली गलौज दिये। इसके साथ ही पासर दिखा कर जेल भेजने की धमकी भी दिये।

ज्येष्ठ खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह पंचर बनाने की दुकान पर पहले भी आ चुके थे और भली भांति परिचित थे। शैलेन्द्र सिंह ज्येष्ट खान अधिकारी सबके सामने जाति सूचक गाली दे कर अपमानित किया और रोजी रोटी बंद करा देने की धमकी भी दिया। जिसके बाद  न्यायालय विशेष न्यायाधीश ST/ST सोनभद्र के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया।

वही अधिवक्ता विकाश शाक्य ने पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर डा० चारु द्विवेदी की रिपोर्ट पर काफी तर्क प्रस्तुत किया और पुरा मामला अनुसूचित जाति के व्यक्ति का उत्पीड़न और ज्येष्ष्ट खान अधिकारी का अपराधिक कृत्य बताया। न्यायालय ने लोक सेवक पर अभियोजन की अनुमति के बिंदु पर भी सवाल किया जिसके जवाब मे अधिवक्ता ने कहा कि ज्येष्ठ खान अधिकारी का कृत्य पदेन दायित्व के कृत्य मे नहीं होकर अपराधिक कृत्य है। जिस पर  विशेष न्यायाधीश SC/ST आबिद शमीम ने तर्को को सुनने और प्रपत्रों के अवलोकन के बाद ज्येष्ट खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह के विरुद्ध थानाध्यक्ष चोपन को मुक़दमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।

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