पीड़ित शोषितो का चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन रहा जारी

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अमित मिश्रा

सोनभद्र। शासन प्रशासन एवं अन्य अधिकारीयों द्वारा विधि का पालन न करने और ठगी पीड़ितों का भुगतान न करने के विरुद्ध एक सितम्बर 2024 से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन ने सरकार के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन की घोषणा की और अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए धरने पर बैठे है।
अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा।
भुगतान करो या सत्ता छोडो के गगनभेदी नारों के साथ ठगी पीड़ितों ने कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला और अपने डूबे हुए धन को वापस करने की मांग की।
उल्लेखनीय है कि संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनायें पाबंदी क़ानून 2019 (बैनिंग ऑफ अनरेग्युलेट डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019) बनाकर ठग कम्पनीज एवं ठग सोसाइटीज में डूबी हुई जमा राशि को पीड़ित आवेदक को 180 दिन में जमाराशि के दो से तीन गुणा वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था।
अनियमित जमा योजनाएं पाबन्दी अधिनियम 2019 के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में में पीड़ित आवेदकों से आवेदन लेने और उनका भुगतान करने हेतु भुगतान पटल की स्थापना कागजों में कानून में हुई थी, अनियमित जमा और नियमित जमा योजनाओं में जनता के जमाधन की वापसी हेतु संसद और सरकार ने देशभर में विशेष न्यायालय सक्षम अधिकारी सहायक सक्षम अधिकारी और अन्य नोडल एजेंसीज का चयन एवं नियुक्ति की थी और कानून बनाकर जनता को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार उनका डूबा हुआ ठगा गया धन वापस करेंगी और दोषी संचालको को दण्डित करेंगी, समयबद्ध कानून के लागू होने के 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी बहुत से राज्यों एवं जिलों में संघ या राज्यों ने Buds Act 2019 के अंतर्गत पीड़ितों से न आवेदन आमंत्रित किए न आवेदन लेने के बाद उनका धन विधिसम्मत रूप से वापस किया जो करोड़ों नागरिकों के साथ अन्याय है और इसका प्रतिकार करना हमारा धर्म है अधिकार है।
यह स्थाई अधिनियम है और इसके अंतर्गत नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को स्थाई रूप से सुनवाई करनी है जो पांच वर्ष में अभी तक आरम्भ ही नहीं हुई है, लाखों आवेदनों पर आजतक नोटिस तक जारी नहीं किये गए हैं, अनेक राज्यों जिलों एवं तहसीलों में अभी तक भुगतान पटलों की स्थापना तक नहीं हुई है और बेईमान सिस्टम एक व्यापक अधिनियम की अवहेलना करते हुए गैरकानूनी रूप से सहारा सीआरसी सेबी पर्ल्स जैसे पोर्टल खोलने का झाँसा देकर Buds Act 2019 को ख़त्म करने की साजिश रच रहा है। भुगतान न होने के कारण निवेशक और कथित एजेंट साथियों में आपसी तनाव बना हुआ है, गुस्साये निवेशक निर्दोष एजेंट्स की गोली मारकर हत्या तक कर रहे हैँ जिससे करोड़ों एजेंट्स और निवेशकों के मध्य ग्रहयुद्ध जैसा छिड़ गया है जो निश्चित रूप से शासन प्रशासन की लापरवाही और विधि एवं संसद का अपमान है. यदि शासन प्रशासन ने कानून पर विधि पूर्वक कार्य आरंभ किया होता तो अबतक सभी पीड़ितों का भुगतान हो गया होता और लाखों निवेशक प्रताड़ित एजेंट्स मौत के मुंह में जाने और पलायन एवं उत्पीड़न से बचाये जा सकते थे. आम चुनाव 2024 के दौरान स्वयम् प्रधानमंत्री जी ने अनेक जनसभाओं में ठगी पीड़ितों का धन वापस करने का वचन देश को दिया था जिसे अब भुला दिया गया है।
हमारे जिला तहसील नगर गाँवों में लाखों ठगी पीड़ित हैँ जिनकी परिश्रम से प्राप्त पूँजी सरकारी एजेंसीज और ठगों के पास फंसी है ज़ो बार बार आवेदन करने के पश्चात भी जिला प्रशासन व सक्षम अधिकारी वापस नहीं कर रहे जिस वजह से लाखों परिवारों के समक्ष भूखों मरने की भी स्थिति बन गई है।
आंदोलनकारी संगठन ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि लोकतंत्र के मंदिर संसद सरकार और कानून की गरिमा को बचाने के लिए हमारे क्षेत्र में उपरोक्त कानून के अंतर्गत भुगतान शिविर लगवाकर ठगी पीड़ितों की जमाराशि का भुगतान अविलम्ब कराएं और दोषी अधिकारियों को दण्डित करवाकर उनके मन में कानून के प्रति सम्मान करने की भावना पैदा करें ताकि देश में विधि के विरुद्ध काम करने वाले बेईमान अधिकारीयों में कानून का शासन का संसद का भय बना रहे।
ठगी पीड़ितों का भुगतान, क्षतिपूर्ति और निर्दोष एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान न्याय अविलम्ब सुनिश्चित करवाने और दोषी अधिकारियों एव्ं ठगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कारवाई करवाने के लिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, निवेशक और अभिकर्ता बीते 01, सितंबर 2024 सुबह दस बजे से अपने जिला कलेक्ट्रेट, सचिवालय, तहसील और पुलिस थाना समेत सम्पूर्ण देश में बेईमान सिस्टम के विरुद्ध अहिंसक शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरम्भ कर दिया है और हमारे सत्याग्रही सत्याग्रह (धरना स्थल) पर ही मांग पूरी न होने तक दिन रात बैठे रहेंगे।

मांग
1, भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 (BudsAct2019) प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक की जमाराशि का दो से तीन गुणा भुगतान तुरंत करें।

02, बेरोजगार निर्दोष एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दें।

03, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठग बेईमान को मृत्युदंड देकर पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में सहयोग प्रदान करें । इस दौरान हरिश्चंद्र पाण्डेय, राजेश्वर त्रिपाठी, देवनाथ सिंह, नन्दलाल सिंह, रामबचन प्रजापति, रामसुरत, कलावती,अनिता, अमरावती, गीता, उर्मिला देवी, कौशिल्या

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