म्योरपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को किया गिरफ्तार, न्यायालय भेजा

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थानाध्यक्ष रविकांत मिश्र बोले- नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में की गई कार्रवाई

म्योरपुर, सोनभद्र। म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में किशोरी के पिता ने शिकायत दी थी कि गांव निवासी रामवीर पुत्र मोहर नाथ उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। शिकायत के आधार पर म्योरपुर पुलिस ने मु.अ.सं. 66/26 धारा 137, 87, 6(2) बीएनएस व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। थानाध्यक्ष रविकांत मिश्र और एसआई अनंत राय ने मय हमराही टीम के साथ आरोपी रामवीर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया।थानाध्यक्ष रविकांत मिश्र ने बताया कि नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार का अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता को आवश्यक सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

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