सौतेली मां हत्याकांड में बड़ा फैसला: सोनभद्र कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना

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O- 6 साल पुराने मामले में न्याय, नाबालिग अपराधी को कठोर सजा, न देने पर अतिरिक्त कैद

सोनभद्र। सोनभद्र से एक अहम न्यायिक फैसला सामने आया है, जहां बहुचर्चित सौतेली मां हत्याकांड में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला करीब साढ़े छह साल पुराने मामले में आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था।

अपर सत्र न्यायाधीश/बाल न्यायालय के न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी विष्णुकांत गुप्ता को उम्रकैद की सजा के साथ 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे एक माह की अतिरिक्त कारावास भी भुगतनी होगी। साथ ही, जेल में पहले से बिताई गई अवधि को सजा में समाहित किया जाएगा।

यह मामला जनपद के कोन थाना क्षेत्र के गिधिया टोला, अजनिया गांव का है, जहां वर्ष 2019 में आरोपी ने अपनी सौतेली मां रागिनी देवी की चाकू से हत्या कर दी थी। बताया गया कि आरोपी ने घर में अकेला पाकर इस वारदात को अंजाम दिया था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी।

यह फैसला न केवल एक जघन्य अपराध में न्याय सुनिश्चित करता है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि कानून के सामने कोई भी अपराधी बच नहीं सकता, चाहे वह नाबालिग ही क्यों न हो।

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