ड्रोन उड़ाएं लेकिन अनुमति के साथ, अभिव्यक्ति करें लेकिन जिम्मेदारी के साथ: अपर पुलिस अधीक्षक

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अमित मिश्रा

ड्रोन नीति 2023 का कड़ाई से अनुपालन कराएगी जनपद पुलिस  , उल्लंघन पर होगी सख़्त कार्यवाही

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात्रिकालीन समय में ड्रोन उड़ाकर कुछ अराजक तत्वों द्वारा भ्रामक अफवाहें फैलाने की घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जो कानून-व्यवस्था एवं जन-सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा हैं। ऐसे कृत्य न केवल समाज में अशांति फैलाते हैं, बल्कि दहशत और असुरक्षा का वातावरण भी उत्पन्न करते हैं।

ड्रोन नीति 2023 के अंतर्गत प्रमुख निर्देश :- अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन बिना थाना स्तर पर लिखित अनुमति प्राप्त किए ड्रोन का उपयोग नही कर सकता। चाहे सर्वेक्षण, धार्मिक, सामाजिक आयोजन हो या अन्य कोई कारण, ड्रोन संचालन से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति अनिवार्य है।


जनपद में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर समस्त थानों द्वारा ग्राम सुरक्षा समितियों, ग्राम प्रधानों, व्यापार मंडलों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के साथ जन-जागरूकता बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

इसको लेकर पुलिस ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर संबंधित के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कर कठोर धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। ऐसे गंभीर मामलों में गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं के तहत भी कार्रवाई संभव है।

जनपद पुलिस सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों पर निगरानी रख रही है। कोई भी झूठी सूचना, वीडियो क्लिप या भ्रामक संदेश प्रसारित करने पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोई भी सूचना सत्यापित किए बिना साझा न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या ड्रोन संचालन की तत्काल जानकारी स्थानीय पुलिस को दें।

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