दलित महिला के साथ छेड़छाड़ मामले में चकरिया चौकी के दीवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश

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अमित मिश्रा

सोनभद्र। जिले में एक दलित महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में चकरिया चौकी के दीवान शमशेर सिंह यादव के खिलाफ विशेष एससी/एसटी अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश आबिद शमीम ने प्रभारी निरीक्षक कोन को मामला दर्ज करने और सर्किल अधिकारी के माध्यम से विवेचना कराने के निर्देश दिए हैं।

मामला 13 मई 2025 की सुबह की घटना से जुड़ा है, जब आरोपी दीवान शराब के नशे में महिला के घर पहुंचा और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। पीड़िता ने अदालत में दिए गए आवेदन में बताया कि दीवान ने उसके पति के बारे में पूछने के बाद जबरन छेड़छाड़ की कोशिश की। जब महिला ने विरोध किया और चिल्लाई तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस के डर से वह तुरंत थाने नहीं गई, लेकिन बाद में एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी गई। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करने और विवेचना शुरू करने के आदेश दिए हैं। साथ ही विवेचना का परिणाम न्यायालय को सूचित करने को कहा गया है।

इस मामले में एससी/एसटी एक्ट के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं लगाई जा सकती हैं। पुलिस अब आरोपी दीवान को गिरफ्तार करने की कार्रवाई करेगी। यह मामला एक बार फिर पुलिस प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा करता दिख रहा है, जहां पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा।

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