अवैध मिट्टी खनन और परिवहन मामले में 76 किसानों व 6 जेसीबी व डम्पर स्वामी पर एफआईआर दर्ज

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राजन

खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई दो डंफर व एक जेसीबी जब्त

चालक और वाहन स्वामी पर भी दर्ज हुआ मुकदमा

एसडीएम, खान अधिकारी व पुलिस की संयुक्त टीम ने किया जांच

मिर्जापुर(उत्तर प्रदेश)। जनपद में मिट्टी के अवैध खनन व परिवहन की शिकायत पर उपजिलाधिकारी सदर गुलाब चंद्र ने राजस्व टीम , जीतेन्द्र सिंह खान अधिकारी एवं कछवां पुलिस फोर्स द्वारा संयुक्त रूप से औचक जाँच किया। जांच के दौरान तहसील सदर स्थित ग्राम बरैनी के आराजियों में बिना अनुमति प्राप्त किये  मिट्टी का अवैध खुदाई कर परिवहन किया जाना पाया गया। जिसके पश्चात रविवार को खनन विभाग द्वारा खनन माफिया व 76 किसानों समेत कुल 82 व्यक्तियों के उपर प्राथमिकी दर्ज कराई गयी।जिससे खनन माफियाओं समेत क्षेत्र के किसानों में भी हड़कम्प मचा रहा।

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के आदेश पर एडीएम शिव प्रताप शुक्ल ने एसडीएम सदर, जिला खनन अधिकारी और एसएचओ कछवां को मामले में कड़ी कार्यवाही का निर्देश दिया था। जिसके बाद कछवां के 45 और बरैनी के 37 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा 2 डंपर, 1 जेसीबी सहित 82 व्यक्तियों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्यवाही अवैध खनन के मामले में की गई है, जो कि जिले के लिए एक बड़ी समस्या है।


जांच के दौरान कछवां में कुछ गाटों पर अवैध खनन पाया गया। पैमाईश में पाया गया कि गाटा सं0 1167, 1168 व 1169 में अवैध खनन हुआ है जो गंगा नदी से लगे हुए गाटे है। इन गाटों पर हुए मिट्टी के साथ मिली बालू का अवैध खनन की नाप की गई। मौके पर पाया गया कि बिना खनन अनुज्ञा प्राप्त किये आराजी संख्या 1167, 1168, 1169 में कुल 13160 घन मी० सा० मिट्टी मिश्रित बालू का अवैध खनन/पविहन किया गया है। मौक पर भू-निर्देशांक में अवैध खनन / परिवहन में संलिप्त जे0सी0बी0, दो हाईवा 12 चक्का पाये गये। जिन्हे थाना कछवां की अभिरक्षा में शनिवार को दिया गया है। मौके पर राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा व उक्त आराजियों के भूस्वामी के नाम की रिपोर्ट के अनुसार आराजी पर कुल नाम अंकित है।


जांच के समय स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि उक्त मिट्टी के साथ बालू का अवैध खनन व परिवहन शशिकान्त उपाध्याय पुत्र नागेश उपाध्याय निवासी लक्ष्मणपुरम, भरूहना द्वारा कराया जा रहा है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त गाटाओं के भूस्वामियों, वाहन चालक सुनील कुमार बिन्द पुत्र छोटेलाल बिन्द निवासी गोधना, पो० मझवां, थाना कछवां व अन्य राहुल सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी दामोदरपुर थाना कछवां, अमन यादव पुत्र अवधेश यादव निवासी चदियां, कछवा एवं जेसीबी व एक अन्य वाहन के वाहन स्वामी व वाहन चालक अज्ञात एवं शशिकान्त उपाध्याय द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये सा० मिट्टी मिश्रित बालू का चोरी छिपे अवैध खुदाई व परिवहन कर आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से राजस्व की क्षति पहुंचाई गयी है।


वही खनन विभाग के प्राथमिक सूचना के आधार पर कछवां थाना में रविवार को ग्राम बरैनी व कछवां के खनन माफियाओं समेत किसान खातेदारों के विरूद्ध लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धाराओं एवं उपखनिज सम्पदा की चोरी करने के कारण भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही हैं।

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