कर्बला की भूमि पर बनी दुकानो के आवंटन में गबन का आरोप,कोर्ट ने दिया जांच का आदेश

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अमित मिश्रा

अल्ताफ अहमद ने सीजेएम कोर्ट दाखिल किया था वाद,सीओ सदर करेंगे गबन के आरोपो की जांच

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद की एकमात्र नगर पालिका परिषद सोनभद्र के बभनौली चण्डी तिराहा स्थित कर्बला भूमि पर दुकान निर्माण कर अन्य संस्था के माध्यम से मनमानी तरीके से दुकान आवंटन की शिकायत पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने अल्ताफ अहमद द्वारा दाखिल वाद पर सुनवाई करते हुए क्षेत्राधिकारी सदर को जांच कर 08मार्च तक आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

इस सम्बंध में वाद दाखिल करने वाले सोनभद्र नगर निवासी अल्ताफ अहमद ने बताया कि वह सीजेएम कोर्ट में अधिवक्ता रविन्द्र बहादुर सिंह के माध्यम से प्रकीर्ण वाद दाखिल किया गया था, जिसमें अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर मुश्ताक अहमद के ऊपर आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा ग्राम बभनौली स्थित अराजी नंबर 55 जो कि खतौनी में कर्बला दर्ज है व धारा 6/3 की भूमि है पर स्वयं को कर्बला समिति का अध्यक्ष बताते हुए गलत चौहद्दी प्रस्तुत कर नक्शा पास करा कर अवैध तरीके से दर्जनों दुकानों का निर्माण कर दिया गया और दुकानों का निर्माण होते ही उन्हीं दुकानों को जो की कर्बला की भूमि पर निर्मित है। उक्त दुकानों को वक्फ बोर्ड के अधीन आराजी नंबर 55 ईदगाह की भूमि पर निर्मित बताकर मनमानी ढंग से दुकानों का आवंटन कर लाखों रुपए का गबन कर दिया गया।

इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए सीजेएम कोर्ट द्वारा पत्रावली में उल्लेखित आरोपों की विस्तृत जांच हेतु क्षेत्राधिकार सदर को निर्देशित किया गया है की जांच करते हुए 08 मार्च तक आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करें।

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