अमित मिश्रा
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सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जर्मन नागरिक को सीजेएम कोर्ट ने सुनाई सजा
कोर्ट ने जर्मन नागरिक को 14 A विदेशी अधिनियम 1946 में पाया दोषी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक यादव की कोर्ट ने सुनायी विदेशी जर्मन नगरिक को 14 माह की सजा
जर्मन नागरिक होलीगर एरिक को 14 माह का कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड की मिली सजा, जेल में बिताई सजा भी शामिल, अर्थदण्ड नही देने पर 07 दिन की अतिरिक्त सजा का आदेश
04 नवम्बर 2017 को रेलवे स्टेशन सोनभद्र पर एक युवक से मारपीट, वीजा में छेड़खानी का था आरोप
जर्मन नागरिक पर हिमाचल प्रदेश के मनिकरन में मुकदमा संख्या 135/2016, आईपीसी की धारा 324 में एफआईआर है दर्ज
रावर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 419 , 420 व 14 A विदेशी अधिनियम 1946 के तहत किया था एफआईआर दर्ज