जिले में धारा 163 लागू, दो माह तक शस्त्र रखने पर प्रतिबंध

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संवाददाता कौस्तुम केशरी “लकी”

चंदौली जिले में जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने आगामी त्यौहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू की है। यह प्रतिबंध 16 दिसंबर तक रहेगा। 31 अक्तूबर को दीपावली, दो नवंबर को गोवर्धन पूजा, तीन नवंबर को भैयादूज, आठ नवंबर को छठ पूजा, 15 नवंबर को गुरुनानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा, 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस मनाया जाएगा।

त्यौहारों के मौसम में असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए धारा 163 लागू की है। जिससे मारपीट, अनुशासनहीनता और शांति भंग करने वालों पर नकेल कसी जा सके। इससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

धारा 163 के तहत लाठी, तलवार, भाला, विस्फोटक पदार्थ,, ड्रो-चाकू आदि रखने पर प्रतिबंध है। मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, सिख और गोरखा समुदाय के लोग और वृद्ध/दिव्यांग व्यक्ति इस प्रतिबंध से मुक्त हैं। यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

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