अमित मिश्रा
पीडित परिवार के घर पहुंचा समाज कल्याण विभाग , जिला प्रोबेशन विभाग व श्रम विभाग
सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद में 15 नवम्बर को बिल्ली मारकुण्डी खनन दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान देने की कार्यवाही जिलाधिकारी के निर्देश पर मृतक व्यक्तियों के घर जाकर प्रोबेशन विभाग, समाज कल्याण विभाग की टीम ने पहुंचकर मृतक व्यक्तियों के परिजनों को पारिवारिक योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, स्पांन्सरशिप योजना के तहत लाभान्वित करने के लिए फार्म भरवाया गया।
जिला प्रशासन द्वारा मृतक मजदूरो के परिजनों को राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के तहत मृतक परिवार को 30 हजार, स्पांन्सरशिप योजना के तहत मृतक व्यक्ति के दो बच्चों को 4 हजार रूपये प्रति माह धनराशि होगी उपलब्ध-जिलाधिकारी निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत मृतक के पत्नी को प्रतिमाह एक हजार रूपये धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी।
वही निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत 1 लाख 25 हजार रूपये प्रति मृतक के परिवारजन को करायी जा रही है उपलब्ध-जिलाधिकारी कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत श्रम विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
बिल्ली मारकुण्डी खनन दुर्घटना में मृतक व्यक्तियो के परिजनों को अनुदान उपलब्ध कराने के दृष्टिगत जिलाधिकारी के निर्देश पर श्रम विभाग, जिला प्रोबेशन विभाग, समाज कल्याण विभाग की टीमों ने मृतक व्यक्तियों के घर जाकर मृतक व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान देने की कार्यवाही शुरू किया। श्रम विभाग द्वारा निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत मृतक व्यक्तियों के परिजनों के खाते में एक लाख 25 हजार रूपये की धनराशि भेजने की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार से कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत श्रम विभाग द्वारा मृतक के परिजनों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
इसी प्रकार से समाज कल्याण विभाग राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के तहत मृतक परिवारों को 30 हजार रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु फार्म भरने की कार्यवाही जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सोमवार को मृतक के घर पर पहुंचकर की गयी।
जिला प्रोबेशन विभाग द्वारा संचालित योजना स्पॉन्सरशिप योजना के तहत मृतक व्यक्तियों के दो बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से लाभान्वित करने हेतु फार्म भरने की कार्यवाही प्रोबेशन अधिकारी इन्द्रावती द्वारा मृतक के घर पर पहुंचकर की गयी। स्पॉन्सरशिप योजना के तहत मृतक व्यक्ति के दो बच्चों को बच्चों 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने तक 4 हजार रूपये की धनराशि प्रति माह उपलब्ध करायी जाती है। इसी प्रकार से निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत मृतक के पत्नी को प्रतिमाह एक हजार रूपये धनराशि उपलब्ध कराने हेतु भी फार्म भरने की कार्यवाही की गयी।







