चकरघट्टा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, गुंडा एक्ट में पप्पू यादव को 6 माह के लिए जिला बदर किया

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चंदौली जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्रवाई के तहत, पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के आदेशानुसार और अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सर्किल नौगढ़ के पर्यवेक्षण में चकरघट्टा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।

ग्राम बैरगढ में जिला बदर आदेश का किया गया तामिला

चकरघट्टा थानाअध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद ने यम पुलिस टीम के साथ 23 मई 2025 को शाम 06 बजे ग्राम बैरगढ में पप्पू यादव पुत्र रामनरेश यादव को 06 माह के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश का तामिला किया। इस दौरान ग्राम चौकीदार शिवमन्दिर कुमार, ग्राम प्रधान प्रेमनारायन और ग्रामीणों की मौजूदगी में लाउड स्पीकर और ढोल-नगाड़े बजवाकर अभियुक्त को जिला बदर आदेश से अवगत कराया गया।

गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई

पप्पू यादव के खिलाफ मारपीट, धमकी और गौतस्करी समेत कुल 4 मुकदमे दर्ज होने पर जिलाधिकारी चंदौली द्वारा गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर आदेश जारी किया गया था। पुलिस ने अभियुक्त के हस्ताक्षर और गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर जिला बदर आदेश का नियमानुसार तामिला कराते हुए उसे जनपद चंदौली की सीमा से बाहर भेज दिया।

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