सीएस पाण्डेय
पीडित युवक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज
आरोपी महिला ने लगाया युवक पर छीटाकशी करने का आरोप
बभनी/सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद में थाना बभनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक साथ मारपीट एवं अमानवीय कृत्य करने वाले दो महिला सहित 10 आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। इस प्रकरण के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक ऋषभ रुणवाल ने बताया कि 07 अगस्त को पीड़ित युवक के भाई ने बभनी थाने पर तहरीर दिया कि उसके भाई को छेड़खानी का आरोप लगाकर कुछ लोगो मे मारापीटा और अर्धनग्न करके घुमाया व उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट भी पहुंचाई। इस पर पुलिस ने तहरीर मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए दो महिला सहित 10 लोगो को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज रिमांड लेने का प्रयास किया जा रहा है।
जनपद में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ऋषभ रुणवाल के पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक थाना बभनी पुलिस द्वारा मारपीट एवं अमानवीय कृत्य के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए कुल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपियो ने पीड़ित युवक भोला को तालिबानी सजा की तरह पहले बाल मुड़वाये, हाथ बांध कर पिटायी किया इसके बाद गले मे जूते की माला पहना अर्धनग्न करके गांव में घुमाया और उसके निजी अंग पर पत्थर मार कर चोट पहुंचाया।
बभनी थाना पर सरजू प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद, निवासी इकदिरी द्वारा लिखित प्रार्थना-पत्र दिया गया कि छेड़खानी की बात को लेकर उसके भाई भोला प्रसाद को 06 अगस्त को बभनी बाजार से घर वापस आते समय दराई मोड़ के पास विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नीयत से घर में खींच ले जाया गया तथा उसके साथ मारपीट कर अमानवीय कृत्य किया गया एवं उसे अपमानित किया गया। बीच-बचाव करने पहुंची मेरी पत्नी के साथ भी लाठी-डण्डे से मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गई।
इस सम्बन्ध में पुलिस ने पीड़ित के भाई की तहरीर पर धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 191(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की।
पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियो में अजय पुत्र राजेन्द्र उम्र लगभग 28 वर्ष, राजेन्द्र पुत्र छबिलाल उम्र लगभग 58 वर्ष, चितरंजन पुत्र शिवलोचन उम्र लगभग 33 वर्ष , ममता पत्नी अजय उम्र लगभग 25 वर्ष , चिंता पत्नी अयोध्या उम्र लगभग 32 वर्ष , शंभू पुत्र अशर्फी लाल उम्र लगभग 27 वर्ष , संजय पुत्र सीताराम उम्र लगभग 21 वर्ष।, सीताराम पुत्र मनोरथ उम्र लगभग 45 वर्ष , रामकिशुन पुत्र मनमूरत उम्र लगभग 40 वर्ष व बीगन पुत्र रत्तू उम्र लगभग 40 वर्ष सभी निवासीगण ग्राम करकच्छी, थाना बभनी के है।
इन आरोपियो गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अरविन्द सरोज मय हमराह पुलिस टीम शामिल रहे।
इस प्रकरण के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक ऋषभ रुणवाल ने बताया कि 07 अगस्त को पीड़ित युवक के भाई ने बभनी थाने पर तहरीर दिया कि उसके भाई को छेड़खानी का आरोप लगाकर कुछ लोगो मे मारापीटा और अर्धनग्न करके घुमाया व उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट भी पहुंचाई। इस पर पुलिस ने तहरीर मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए दो महिला सहित 10 लोगो को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज रिमांड लेने का प्रयास किया जा रहा है।






