सूचना अधिकार अधिनियम का  दुद्धी तहसील में उड़ाई जा रही धज्जियां, आरटीआई कार्यकर्ता ने सीएम से की शिकायत

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अमित मिश्रा

आरटीआई की अनदेखी तथा प्रशासनिक लापरवाही का लगाया आरोप

आरटीआई कार्यकर्ता उमंग गुप्ता ने लगाया मानसिक प्रताड़ना तथा भ्रामक सूचना का लगाया आरोप

मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत कर न्याय की मांग


सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद में आरटीआई से मनरेगा घोटाला को उजागर किया था जिसकी सीबीआई जांच अभी भी जारी है तो अब आरटीआई के तहत मांगी जा रही सूचनाओं को देने में अधिकारी आनाकानी के साथ ही भ्रामक सूचना प्रेषित कर रहे है। जिसका बड़ा उदाहरण एक आरटीआई कार्यकर्ता उमंग गुप्ता द्वारा दुद्धी तहसील से मांगी जा रही सूचना को नही देना है इसके बदले में उसे भ्रामक सूचना दी जा रही है साथ ही शिकायत करने पर जांच आख्या भी आईजीआरएस पोर्टल पर लगाया जा रहा है।

इस सम्बंध में आरटीआई कार्यकर्ता उमा प्रसाद उर्फ उमंग गुप्ता निवासी घघरी तहसील दुद्धी ने बताया कि तहसीलदार कार्यालय दुद्धी के समझ आय प्रमाण पत्र के निर्धारण तथा मानकों के संबंध में 6 बिंदुओं पर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 04 दिसम्बर 2025 को  सूचना मांगा था लेकिन नियमनुसार 30 दिनों के भीतर समस्त बिंदुओं पर सूचना मिल जानी चाहिए थी, परंतु संबंधित जनसूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई और न ही सूचना न देने का कारण बताया गया व ना ही किसी भी प्रकार का पत्राचार किया गया।

इसके पश्चात खुद को मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करते हुए संबंधित जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मण्डलायुक्त , राजस्व परिषद को संबंधित कृत्य को लेकर अवगत कराया जिसके उपरांत पुनः तहसीलदार कार्यालय दुद्धी द्वारा उसी तरह की भ्रामक और अपूर्ण तथा त्रुटि पूर्ण सूचना के साथ आवेदक को पत्राचार किया गया।

मांगी गई सूचना :-  उत्तर प्रदेश शासन के किस शासनादेश या नियमावली के तहत लेखपाल द्वारा किसी आवेदन की वार्षिक आय का आकलन किया जाता है। उसे शासनादेश की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराए।

  1. ग्राम पंचायत- घघरी (ब्लॉक बभनी, तहसील- दुद्धी, जिला सोनभद्र) में वित्तीय वर्ष 2025,26 ( 1 अप्रैल 2025 से अब तक) कुल कितने आय प्रमाण पत्र जारी किए गए है। कृपया उन सभी लाभार्थियों की सूची, लाभार्थियों के माता पिता का नाम, प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि, जारी आय की राशि और लेखपाल दद्वारा लगाई आख्या की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराए।
  2. क्या एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति का एक से अधिक बार आय प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। यदि हा, तो संबंधित शासनादेश या नियमावली की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराए।

यदि ग्राम पंचायत- घघरी में एक व्यक्ति का एक से अधिक बार आय प्रमाण पत्र एक वितीय वर्ष में जारी हुआ है, और लेखपाल द्वारा हर बार आय रिपोर्ट अलग- अलग लगाई गई है तो इस कृत्य का आधार कारण स्पष्ट कीजिए और संबंधित नियम शासनादेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराए।

  1. यदि लेखपाल द‌द्वारा बिना किसी ठोस आधार साक्ष्य के आवेदक के वास्तविक आय से अधिक आय रिपोर्ट लगाया जाता है। तो विभाग द्वारा उसके विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। संबंधित नियम की प्रति दे।
  2. ग्राम पंचायत घघरी में दिनांक 01/04/2025 से लेकर अब तक के समस्त लेखपाल का नाम, पद और उनकी तैनाती दिनांक बताए।
  3. कृपया प्रमाणिक नियमों का शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराए, जिसके अनुसार एक व्यक्ति को कैलेंडर माह। वर्ष में अधिकतम कितने आय प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं।

जिसके बाद उसने मुख्यमंत्री कार्यालय तथा मुख्य सचिव, राजस्व मंत्री को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की हैं। आवेदक द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर भी संबंधित प्रकरण की शिकायत की परन्तु आवेदक का कहना है कि जिन कार्यालयों से संबंधित मैने। शिकायत की है उच्चाधिकारियों द्वारा उन्हीं कार्यालयों के अधिकारियों को जांच अधिकारी बनाया गया जिससे निष्पक्ष जांच न होकर पुनः की तरह लीपापोती की जाने की आशंका है।


आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि उसकी शिकायत पर जांच अधिकारी उन्ही को बनाया गया जिसके खिलाफ शिकायत की गई है तो ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद कहा रह जाती है। इसको लेकर उसने पुनः मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग किया है।

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