अमित मिश्रा
सोनभद्र।पीसीपीएनडीटी
अधिनियम 1994 के अन्तर्गत
मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जिला सलाहकार समिति की बैठक आहूत की गयी, जिसमें जनपद में संचालित सोनोग्राफी सेन्टर जिनका नवीनीकरण समाप्त हो रहा था एवं जिन सोनोग्राफी सेन्टर द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन किया गया था पर चर्चा की गयी।
मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 अश्वनी कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में संचालित 4 केन्द्रों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है एवं 4 केन्द्रों द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन किया गया है। 04 नये केन्द्रों में से मात्र 01 केन्द्र आदित्य डाइग्नोस्टिक पंजीयन हेतु उपयुक्त पाया गया, शेष 03 केन्द्रों के चिकित्सक बैठक में उपस्थित न होने के कारण उक्त पर विचार नही किया गया। 04 नवीनीकरण केन्द्रों में प्रसाद कुंवर हास्पिटल डायग्नोस्टिक सेन्टर
दुद्धी, श्रेया हास्पिटल डायग्नोस्टिक सेन्टर
सोनभद्र नगर , एसएसजी डायग्नोस्टिक सेन्टर सोनभद्र
नगर एवं 100
बेड एमसीएच विंग लोढ़ी सम्मिलित है।
मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उपस्थित समस्त सोनोग्राफी सेन्टर के संचालक
व चिकित्सक से अपेक्षा की गयी कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम का शत
प्रतिशत अनुपालन किया जाय साथ ही साथ यह भी सचेत किया गया कि यदि मानक के अनुरूप सेन्टर संचालित नही पाये जायेगे तो पंजीयन के निरस्तीकरण की कार्यवाही कर दी जायेगी।
उक्त बैठक में डा0 कीर्ति आजाद
बिन्द नोडल अधिकारी पीसीपीएनटी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
डा0 संग्राम सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ, समिति के अन्य सहित सहित अपर जिला सूचना अधिकारी, जिला सलाहकार समिति में सम्मिलित स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित
रहे।