थाना प्रभारी शैलेश राय सहित 6 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

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राजन

बीएनएस के तहत पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का पहला आदेश

मिर्जापुर। जनपद में  जिगना थाना प्रभारी शैलेश राय सहित 6 लोगो के विरूद्ध एफआईआर करने का सीजेएम कोर्ट ने नए कानून बीएनएस के तहत आदेश दिया है। पीड़ित ने बताया कि  थाना प्रभारी शैलेश राय, एसआई सुभाष यादव सहित छः लोगो पर अवैध रुप से उसकी जमीन कब्जा कराया था। जिस पर न्यायालय की शरण में न्याय की गुहार लगाया था।

पीड़ित सभा शंकर दुबे ने बताया कि जिगना थाना प्रभारी शैलेश राय, हल्का दरोगा और थाने की फोर्स सहित पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ किया। इसके साथ ही थाना प्रभारी ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया। इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से किया लेकिन कोई सुनवाई नही हुई तो अधिवक्ता विष्णु सागर पाण्डेय के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर थाना प्रभारी सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना कराए जाने का मांग किया था।

जिगना थाना क्षेत्र अंतर्गत हड़गढ़ भौरूपुर ग्राम निवासी सभा शंकर दुबे के खेत का एक मामला न्यायालय में कैंसिलेशन का विचाराधीन है इसके बाद बिना किसी आदेश के जिगना थाना प्रभारी द्वारा विपक्षी के साथ मिलीभगत करते हुए खेत को जोतवा दिया गया। इसकी शिकायत पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों से शिकायत किया गया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसके बाद सीजेएम कोर्ट की शरण में गए, कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित के प्रार्थना पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा का आदेश दिया है। नए कानून बीएनएस में न्यायालय ने पुलिस के विरुद्ध पहले मुकदमे का आदेश दिया है।

वही पीड़ित के वकील विष्णु सागर पाण्डेय ने बताया कि न्यायलय में बैनामा कैंसिलेशन का मुकदमा विचाराधीन होने के बाद भी बिना किसी आदेश और राजस्व टीम लिए थाना प्रभारी ने जबरदस्ती हमारे मुवक्किल के विपक्षी से मिलकर खेत को जोतवा कर कब्जा करा दिए । पीड़ित की शिकायत पर उसके घर में घुसकर प्रताड़ित किए । पीड़ित कई दिनों तक घर छोड़कर जान बचाता रहा । पुलिस महकमे के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। थकहार कर न्यायालय की शरण में जाना पड़ा।

सीजेएम संजीव त्रिपाठी ने आदेश देते हुए थाना प्रभारी, उप निरीक्षक सहित छः लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है । यह जनपद में नए कानून बीएनएस लागू होने के बाद न्यायालय ने पुलिस के विरुद्ध पहले मुकदमे का आदेश दिया है।

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