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प्रधानपति पर तहसीलदार न्यायालय में वाद दर्ज,मकान हो सकता है जमीदोज

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राजन

मिर्जापुर। जनपद में विकास खण्ड पटेहरा कला के पटेवर ग्राम प्रधान पति वीरेंद्र कुमार सिंह के विरुद्ध लेखपाल की रिपोर्ट पर तहसीलदार न्यायालय में वाद दर्ज कर कार्यवाही करते हुए
67 (1) के तहत बेदखली का आदेश जारी किया गया।

पटेवर गांव निवासी सुनीता के द्वारा एक माह पूर्व आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि प्रधान पति बिरेंद्र कुमार सिंह द्वारा आबादी की जमीन पर अपने पत्नी के पदों का दुरपयोग करते हुए हरिजन आबादी के जमीन पर आलीशान मकान बना लिया गया है। उक्त मकान को किराए पर देकर बंधन बैंक का संचालन कराया जा रहा था हजारों रुपए महीने किराया भी लिया जा रहा है। 

शिकायतकर्ता सुनीता तहसील अधिकारियों के यहां शिकायत करती थी तो प्रधान पति द्वारा उसे गालियां दी जाती थी और तहसील के अधिकारी सुविधा शुल्क लेकर कार्रवाई नहीं करते थे। जिससे अजीज होकर सुनीता ने आईजीआरएस के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराया। इसके साथ ही संपूर्ण समाधान दिवस पर में शिकायती पत्र देकर अधिकारियों से गुहार लगाई तब तहसील के अधिकारियों की तन्द्रा टूटी। 

वही मामले का संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों ने क्षेत्रीय लेखपाल कुंवर बहादुर की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में बेदखली की कार्यवाई की गई। जिससे सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है।

इस संबंध में तहसीलदार हेमंत कुमार ने बताया कि आरक्षित जमीन पर कब्जा करने के मामले में कार्रवाई की गई है।

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