पीड़ित निवेशको ने जिलाधिकारी कार्यालय पर दिया धरना

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अमित मिश्रा

सोनभद्र (सोनभद्र) । ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिला कार्यकारिणी सोनभद्र जिलाध्यक्ष गिरीश कुमार मिश्र ने बताया कि संगठन द्वारा विभिन्न चिटफंड कंपनियों व सोसाइटियों में जमा अपने मेहनत का पैसा वापस पाने हेतु शासन प्रशासन व अन्य अधिकारियों को कई बार ज्ञापन, संसद में बना कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 ‘भुगतान गारंटी अधिकार अधिनियम’ के तहत पीड़ितों से आवेदन लेने एवं भुगतान कराए जाने हेतु दिया है। कई पीड़ितों ने अपने भुगतान दावा आवेदन जिला अधिकारी महोदय के यहां प्रस्तुत किए हैं लेकिन अब तक विधि सम्मत किसी भी पीड़ित का भुगतान नहीं हुआ। इस कारण पीड़ितों में, अपने भुगतान की पीड़ा का समाधान नहीं होने से । काफी रोष है। इसलिए समस्त चिटफंड कंपनियों के पीड़ित निवेशक अब शासन प्रशासन एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विधि की पालना धरातल पर करवाने हेतु, भुगतान की त्रिस्तरीय मांगों को लेकर 1 सितंबर को जिला मुख्यालय पर अहिंसक शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से करेंगे। भुगतान की तीन मांग है।

1. भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 (ठनके। बज2019) प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक की जमाराशि का दो से तीन गुणा भुगतान तुरंत करें।

2. बेरोजगार निर्दोष एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दें.

3. भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठग बेईमान को मृत्युदंड देकर पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में सहयोग प्रदान करे।
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जिलाध्यक्ष गिरीश कुमार मिश्रा राजेश कुमार जायसवाल निरंजन त्रिपाठी देवनाथ सिंह रामचंद्र सिंह जयप्रकाश दीपक यादव विजय विश्वकर्मा कमला विश्वकर्मा नंदलाल मोर्य संगीता कलावती कंचन प्रभा कबूतरी आदि मौजूद थे।

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