विधान परिषद चुनाव में मतदान केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रचार पर प्रतिबंध, 23 अक्टूबर को होगा मतदान

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चुनावी बूथ के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य, मोबाइल फोन और बैनर-पोस्टर पर भी सख्ती

सोनभद्र। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार वाराणसी खण्ड स्नातक/शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन-2026 के लिए 23 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा। चुनाव को स्वतंत्र, भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
डीएम ने बताया कि मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। इस परिधि में पोस्टर-बैनर लगाने पर रोक रहेगी। निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को 100 मीटर के भीतर मोबाइल फोन, वायरलेस फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदाताओं को दी जाने वाली निर्वाचक पर्चियां सादे सफेद कागज पर होंगी, जिन पर किसी अभ्यर्थी या दल का नाम, निशान या प्रतीक नहीं होगा। पीठासीन अधिकारी और कर्मी अपने मोबाइल साइलेंट मोड में रखेंगे और जरूरत पर केंद्र के बाहर जाकर बात कर सकेंगे। मतदान केंद्र पर चिल्लाने या अव्यवस्था फैलाने पर रोक रहेगी।
100 मीटर के दायरे में राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा चुनावी बूथ स्थापित नहीं किए जाएंगे। यदि एक ही भवन या परिसर में एक से अधिक मतदेय स्थल हैं तो सभी के लिए 100 मीटर के बाहर अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम एक ही बूथ लगाया जा सकेगा। बूथ पर एक मेज, दो कुर्सी और मौसम से बचाव के लिए 10×10 फुट की छतरी या तिरपाल की अनुमति होगी, कनात या टेंट नहीं लगेगा। बूथ पर 4×8 फुट का एक बैनर ही लग सकेगा।
बूथ स्थापित करने के लिए अभ्यर्थी को रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को अग्रिम सूचना और जिला पंचायत, नगर पंचायत या नगर पालिका जैसे स्थानीय प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रति बूथ पर रखनी होगी।

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