अवैध धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त

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प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट से अवैध धर्मांतरण को लेकर बड़ी खबर

हाईकोर्ट ने कहा इस्लाम अपनाने का दबाव डालकर निकाह कराना प्रथमदृष्टया धर्मांतरण करवाने का अपराध है

कोर्ट ने निकाह कराने वाले मौलाना को जमानत पर रिहा करने से किया इंकार

कोर्ट ने गाजियाबाद के आरोपी मौलाना मोहम्मद शाने आलम की जमानत अर्जी की खारिज

कोर्ट ने कहा कि कंपनी में काम करने वाली पीड़िता ने बयान दिया है

कि अमान ने धर्म बदलने का दबाव डाला और जबरन उसका निकाह कराया गया

याची मौलाना ने डीएम की अनुमति लिए बगैर निकाह करा दिया

जो कि विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून के तहत एक दंडनीय अपराध है

हाईकोर्ट ने कहा इसलिए याची को जमानत नहीं दी जा सकती है

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई

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