गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 5.60 लाख की गाड़ी कुर्क

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अमित मिश्रा

O- हाथीनाला में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से जुड़ा मामला,

O- डीएम के आदेश पर कोन और हाथीनाला पुलिस ने की कार्रवाई

हाथीनाला (सोनभद्र) । जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अपराध से अर्जित धन से खरीदे जाने के आरोप वाली टाटा मोटर्स इंट्रा V30 गोल्ड CX गाड़ी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर लिया। कुर्क किए गए वाहन की अनुमानित कीमत 5.60 लाख रुपये बताई गई है।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई थाना हाथीनाला में दर्ज मुकदमा संख्या 33/2026, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से संबंधित अभियुक्त छोटेलाल पुत्र प्रहलाद निवासी साउडीह हथवानी, थाना हाथीनाला के मामले में की गई है। पुलिस का कहना है कि संबंधित वाहन अपराध से अर्जित धन से खरीदा गया था।

जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा वाहन कुर्क करने के लिए पारित आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मेविस टॉक और क्षेत्राधिकारी ओबरा प्रभात राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोन तथा थाना हाथीनाला की संयुक्त पुलिस टीम ने नियमानुसार वाहन कुर्क किया।

पुलिस द्वारा जारी विवरण के मुताबिक, अभियुक्त के विरुद्ध दुद्धी थाने में वर्ष 2019 में अपहरण, संबंधित अन्य धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इसके अतिरिक्त हाथीनाला थाने में वर्ष 2026 में गोवध निवारण अधिनियम तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज होने का उल्लेख किया गया है।

कार्रवाई करने वाली टीम में कोन थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र और हाथीनाला थानाध्यक्ष विनोद कुमार यादव अपनी-अपनी संयुक्त पुलिस टीम के साथ शामिल रहे।

पुलिस के मुताबिक, अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है।

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