गोवंश तस्करी में प्रयुक्त दो वाहन जब्त करने का आदेश, कीमत करीब 11 लाख रुपये

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वीरेंद्र कुमार

O- गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी ने की कार्रवाई, विंढमगंज पुलिस की रिपोर्ट पर हुई पहल

विंढमगंज (सोनभद्र) । गोवंश तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोनभद्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गोवंश तस्करी से जुड़े दो वाहनों को जब्त करने का आदेश जिलाधिकारी ने जारी किया है। जब्त किए जाने वाले वाहनों की कुल अनुमानित कीमत 10 लाख 95 हजार 171 रुपये बताई गई है। पुलिस की इस कार्रवाई को अपराध से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर जिले में अपराध नियंत्रण और गोवंश तस्करी में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) और क्षेत्राधिकारी दुद्धी के निर्देशन में विंढमगंज थाना प्रभारी रविकांत मिश्र ने संबंधित वाहनों के जब्तीकरण की रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर दोनों वाहनों को जब्त करने का आदेश जारी किया गया।

पुलिस के अनुसार, मुकदमा अपराध संख्या 95/26 से संबंधित पिकअप वाहन संख्या UP64 BT 9546 की अनुमानित कीमत छह लाख रुपये है। वहीं, मुकदमा अपराध संख्या 64/26 से संबंधित मैजिक वाहन संख्या UP70 QT 5354 की कीमत 4,95,171 रुपये आंकी गई है। दोनों मामले गैंगस्टर अधिनियम की धारा 3(1) से संबंधित हैं।

पुलिस का कहना है कि गोवंश तस्करी और संगठित अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना और अपराध से जुड़ी संपत्तियों के विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई करना है।

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