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सोनभद्र। हार्डकोर नक्सली मुन्ना विश्वकर्मा और लालब्रत कोल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने सुनाई सजा
वर्ष 2007 में कोन थाना क्षेत्र के रानीडीह में पुलिस मुखबीर की सूचना पर उदय नाम के व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काट कर की गई थी हत्या , इस मामले में मुन्ना विश्वकर्मा को कोर्ट ने दोषी पाया गया है
वर्ष 2006 में मांची थाना क्षेत्र के चौरा गांव में लेवी मांगने पर जयराम नाम के सड़क निर्माण करा रहे मेठ की कुल्हाड़ी से काट कर की गई थी हत्या
इस मामले में मुन्ना विश्वकर्मा और लालब्रत कोल को कोर्ट ने दोषी पाया है
विशेष कोर्ट एससी एसटी एक्ट कोर्ट ने सुनाई सजा
समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए न्यायालय ने फांसी के बजाय आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
इस दौरान अधिवक्ता रोशन लाल यादव ने लालब्रत कोल की तरफ से प्रार्थना पत्र देकर जनपद मिर्जापुर के मड़िहान थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में वर्ष 2000 में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में मारे गए लालब्रत कोल की मृत पर उठाया प्रश्न और न्याय की लगाई गुहार
