6 फरवरी 2023 को एनजीटी में है तारीख
19 दिसम्बर को एनजीटी ने जिला प्रशासन सहित नौ विभागों को जारी किया था नोटिस
सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। स्टेट हाईवे 5A नारायणपुर – हाथीनाला मार्ग पर लोढ़ी में बना एसीपी टोल प्लाजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आशीष चौबे ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल किया है कि कैमूर वन्य जीव विहार क्षेत्र के नियमो की अनदेखी करके पक्के भवन का निर्माण किया गया है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने जिला प्रशासन , एसीपी टोल प्लाजा , प्रदूषण विभाग और वन विभाग से अलग – अलग रिपोर्ट मांगा है। जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से अपर जिलाधिकारी सहदेव मिश्र , डीएफओ सोनभद्र प्रखर मिश्र , क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी टीएन सिंह ने संयुक्त रूप से एसीपी के एजीएम रमजान पटेल के टोल परिसर का निरीक्षण किया।
इस दौरान अधिकारियों के निरीक्षण में यह तथ्य सामने आया की उपसा द्वारा नामित चेतक कम्पनी ने वन विभाग द्वारा जारी नक्शा से हटकर सड़क का निर्माण किया गया है , इतना ही नही लेवर हाउस का निर्माण सड़क की बाए तरफ के बजाय दाहिनी तरफ किया गया है।

वही अधिकारियों द्वारा एसीपी टोल प्लाजा के अधिकारियों को बताया गया कि उनके द्वारा नियम 8 , 11 और 18 का उल्लंघन किया गया है जिसका जवाब एनजीटी में एक माह के अन्दर दिया जाना है। इस पर एजीएम एसीपी संयुक्त टीम से चार दिवस का समय मांगा गया है जिसके अन्दर वह अपने उच्चाधिकारियों से वार्ता करके जवाब देंगे।
