मारपीट में दोषी को ढाई वर्ष की कैद, 20 हजार रुपये अर्थदण्ड

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राजेश कुमार पाठक

अर्थदंड न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद

अर्थदंड जमा होने पर 15 हजार रुपये घायल शिवशंकर को मिलेगा

सोनभद्र। सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए मारपीट के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी शिवकुमार को ढाई वर्ष की कैद एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड जमा होने पर उसमें से 15 हजार रुपये घायल शिवशंकर को मिलेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक विंढमगंज थाना क्षेत्र के धुमा गांव निवासी अजय कुमार प्रजापति पुत्र मोतीलाल प्रजापति ने 30 अप्रैल 2018 को विंढमगंज थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 29 अप्रैल 2018 को रात्रि 10:30 बजे उसका 17 वर्षीय बेटा शिवशंकर बारात देखने के लिए चौकीदार के घर जा रहा था की 100 मीटर दूर पहुंचा तो शिवकुमार पुत्र छट्ठू ने उसके बेटे के गले में चाकू सटाकर जान मारने का प्रयास किया। शोरगुल की आवाज सुनकर जब लोग पहुंचे तो वह जानमाल की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पुलिस ने पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी शिवकुमार को ढाई वर्ष की कैद एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड जमा होने पर 15 हजार रुपये घायल शिवशंकर को मिलेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने बहस की।

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Author: Ravi pandey

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