अमित मिश्रा
01 दिसम्बर से 28 फरवरी तक चलेगी बिजली बिल राहत योजना
सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। बिजली बिल राहत योजना का लाभ विद्युत उपभोक्ताओं को दिलाने के लिए शुक्रवार को जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बिजली बिल राहत योजना का जनमानस में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाय। इस बिजली बिल राहत योजना में विद्युत चोरी के मामले में लगे जुर्माने पर 50 प्रतिशत की छूट, पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपभोक्ताओं को अधिक छूट मिलेगी।
जिलाधिकारी बीएन सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली बिल राहत योजना के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक की गयी। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान अधीक्षण अभियन्ता विद्युत से विद्युत राहत योजना के सम्बन्ध में जानकारी ली।
इस दौरान उन्होंने अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को निर्देशित करते हुए कहा कि बिजली बिल राहत योजना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, इसका जन मानस में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे कि विद्युत उपभोक्ता इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। यह योजना 01 दिसम्बर, से प्रारंभ होकर 28 फरवरी तक चलेगी, इस योजना में कभी भी विद्युत बिल का भुगतान न करने वाले व लम्बे समय से भुगतान न करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिल पर आकर्षक छूट प्रदान की गयी है। विद्युत चोरी के मामले में लगे जुर्माने पर 50प्रतिशत तक छूट प्रदान की गयी है, इस योजना में 1 केवी से 2 केवी वाट तक के उपभोक्ता लाभान्वित हो सकते हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि विद्युत बिल का भुगतान कभी न करने वाले (नेवर पेड) व लम्बे समय से भुगतान न करने वाले (लाॅन्ग अनपेड) विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिल में आकर्षण छूट का प्राविधान किया गया है। विद्युत चोरी के मामलों में लगे जुर्माने पर 50 प्रतिशत तक की अद्भुत छूट है, जिमसें एमएमवी -1 घरेलू अधिकतम 02 किलोवाट तक तथा एमएमवी -2 वाणिज्यिक 01 किलोवाट शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 01 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक 100 प्रतिशत ब्याज पर छूट व 25 प्रतिशत मूल पर छूट, द्वितीय चरण में 01 जनवरी2026 से 31 जनवरी,2026 तक 100प्रतिशत ब्याज पर छूट व 20प्रतिशत मूल पर छूट तथा तृतीय चरण में 02 फरवरी से 28 फरवरी,2026 तक 100प्रतिशत ब्याज पर छूट व 15प्रतिशत मूल पर छूट की व्यवस्था दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि यह योजना 01 दिसम्बर से लागू होगी, विद्युत बिलों में छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को रूपये 2000 धनराशि का भुगतान पंजीकरण के समय करना होगा। पंजीकरण www.uppcl.org वेबसाईट के माध्यम से अथवा किसी भी विभागीय खण्ड/उप खण्ड कार्यालय/कैश काउन्टर UPPCL Consumer App// जन सेवा केन्द्र प्रतितिनिध एवं मीटर रीडर के माध्यम से कराया जा सकता है। पंजीकरण कराते समय शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान कराने के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होगे जिसमें से उपभोक्ता द्वारा एक विकल्प का चयन किया जायेगा जैसे- विकल्प -एकमुश्त भुगतान, रू0 750 मासिक किश्त में भुगतान, रू0 500 मासिक किश्त में भुगतान का विकल्प होगा और अपना मोबाइल नम्बर देना अनिवार्य है OTP Verification के बाद ही पंजीकरण होगी।
उन्होंने बताया कि पहली बार ब्याज के साथ मूल धन पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। प्रथम अथवा द्वितीय चरण में पंजीकृत उपभोक्ता यदि पंजीकरण के 30 दिवसों उपरांत पूर्ण भुगतान करता है, तो उसी चरण की अतिरिक्त छूट मिलेगी जिसकी अवधि में उपभोक्ता पूर्ण भुगतान करेगा। तृतीय चरण में पंजीकृत उपभोक्ता को पंजीकरण के उपरांत 30 दिवसों में पूर्ण भुगतान करना होगा। विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारणध्धनराशि में छूट पंजीकरण की धनराशि को सम्मिलित करते हुए पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कुल देय धनराशि का निर्धारण किया गया है।
प्रथम चरण में 01 दिसम्बर 2025 से 31 दिसम्बर2025 तक) में पंजीकरण कराने पर राजस्व निर्धारण धनराशि पर 50प्रतिशत की छूट, द्वितीय चरण 01 जनवरी,2026 से 31 जनवरी,2026 तक) में पंजीकरण कराने पर राजस्व निर्धारण धनराशि पर 45 प्रतिशत की छूट तथा तृतीय चरण 01 फरवरी,2026 से 28 फरवरी,2026 तक में पंजीकरण कराने पर राजस्व निर्धारण धनराशि पर 40 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का प्राविधान किया गया है। विद्युत सम्बन्धी समस्या के लिए कन्ट्रोल रूम नं0-8010968292 पर सम्पर्क कर समाधान करा सकते हैं।
इस मौके पर जिला विकास अधिकारी हेमन्त कुमार सिंह, डीसी मनरेगा रवीन्द्र वीर सिंह, एसी ई.एके सिंह, अधिशाषी अभियंता, सहायक निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह पटेल, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अधिकारीगण उपस्थित रहें।







