खनन हादसा: कोर्ट ने दो पट्टाधारक सहित 6 आरोपियो के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारन्ट

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अमित मिश्रा

सोनभद्र(उत्तर प्रदेश)। जनपद में 15 नवम्बर को ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन इलाके रासपहरी पत्थर खदान में ड्रिल के दौरान हुए हादसे में सात मजदूरो की मौत मामले में पुलिस ने दो पट्टाधारक सहित अन्य के खिलाफ धारा 105 बीएनएस के मुकदमा दर्ज किया था। जिसमे चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जबकि 6 आरोपियो की गिरफ्तारी के लिए सीजेएम कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। वही जनपद पुलिस ने मुकदमे से नामजद आरोपियो की गिरफ्तारी के लिए गठित एसआईटी टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है।

इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपियो  मधुसूदन सिंह पुत्र रामबदन सिंह, निवासी हिनौती, थाना घोरावल, दिलीप कुमार केशरी पुत्र लक्ष्मण प्रसाद केशरी, निवासी अग्रवाल नगर बिल्ली, थाना ओबरा, मुस्तफा सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद सिद्दीकी, निवासी भलुआ टोला, थाना-ओबरा, राहुल तिवारी पुत्र अज्ञात, निवासी ओबरा, थाना ओबरा, विशाल पुत्र पंचम गौड़ निवासी बिल्ली स्टेशन रोड, थाना ओबरा और रवि सोनी पुत्र राजाराम सोनी, निवासी ओम चौराहा खैरटिया, थाना-ओबरा के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

सीजेएम कोर्ट द्वारा 6 आरोपियो के गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारन्ट जारी होने के बाद एसआईटी टीम सक्रिय हो गयी है।

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