राजेश पाठक
- 5-5 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
- जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश(एफटीसी)/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आसुतोष कुमार सिंह की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषियों गैंग लीडर पिंटू बैगा, विशाल कुमार बैगा व फक्कड़ उर्फ बाबू उर्फ पंकज बैगा को दो-दो वर्ष की कैद एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थाने के इंस्पेक्टर 31 जुलाई 2018 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे कि पता चला बेलहवा टोला डोड़हर गांव निवासी गैंग लीडर पिंटू बैगा का एक सक्रिय गिरोह है जो इस क्षेत्र में कार्य करता है। अपने लाभ के लिए एवं सक्रिय सदस्यों के लाभ के लिए गैर कानूनी कार्य करता रहता है। इनका क्षेत्र में वर्चस्व कायम है। इनके विरुद्ध कोई भी शिकायत करने एवं गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। डीएम से अनुमोदन कराने के बाद गैंग चार्ट दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर गैंग लीडर पिंटू बैगा, विशाल कुमार बैगा व फक्कड़ उर्फ बाबू उर्फ पंकज बैगा को दो-दो वर्ष की कैद एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय कुमार शुक्ला ने बहस की।
